Form 15g कैसे भरें- How To Fill Form 15G

 नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग,  हमें उम्मीद है कि आप जहां कहीं भी होंगे अच्छे होंगे तथा अपने जीवन में तरक्की के मार्ग पर चल रहे होंगे। दोस्तों आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आए हैं तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है SBI फॉर्म 15g कैसे भरेंHow To Fill Form 15G

दोस्तों आज हम आपको एसबीआई form-15g को भरने के तरीके के बारे में पूरा डिटेल में बताएंगे की form15g कैसे भरा जाता है तथा उसको भरने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं और उसमें क्या-क्या भरा जाता है तो दोस्तों form-15g को भरने के तरीके तथा उस में इस्तेमाल होने वाले जरूरी दस्तावेजों के बारे में जानने के लिए हमारे साथ इस टॉपिक में अंत तक बने रहिए।

 Form 15g क्या है

यदि आपने कहीं पर अपने पैसे को सेव किया हुआ है या जमा किया हुआ है तो उस जमा किए हुए पैसे पर आप को जो भी ब्याज मिलता है। उस ब्याज पर गवर्नमेंट द्वारा टैक्स काटा जाता है। इस टैक्स को काटे जाने से रोकने के लिए आपको form 15g को भरने की आवश्यकता होती है।

तथा यह भी जरूरी है कि आप 60 साल से कम तथा इंडियन रेसिडेंट हो तभी आप इस फॉर्म को भरने के काबिल होंगे या भर सकेंगे। इस फॉर्म को भरने से आपके जमा किये हुए पैसे पर मिलाने वाला ब्याज पर टैक्स नहीं लगता है।

Form 15g को भरने का तरीका

दोस्तों form-15g को भरने का तरीका बहुत ही आसान है और 15g को अपने किसी सेविंग पर मिलने वाले ब्याज पर कटने वाले टैक्स को छूट कराने या टैक्स को ख़त्म करने के लिए भरा जाता है तो दोस्तों यहां पर हम आपको form 15g को भरने के तरीकों को स्टेप बाय स्टेप बताएंगे।

form 15g page 1
form 15g page 1

form 15g page 2
form 15g page 2

(1) Name of Assessee (Declarent)

फॉर्म नम्बर 15g के कॉलम नंबर वन के नेम ऑफ अस्सएससी में व्यक्ति को सबसे पहले अपना नाम भरना होता है। जो पैन कार्ड या आधार कार्ड में निर्धारित हो उसे भर सकते है।

(2) PAN of the Assessee

form-15g के कॉलम नंबर 2 PAN of the Assessee में व्यक्ति को अपना पैन कार्ड नंबर भरना होता है। जिससे बैंक का अधिकारी व्यक्ति को पैन कार्ड नंबर के जरिए पहचान सके तथा उसको आईडेंटिफाई कर सके। कॉलम नंबर दो में व्यक्तियों को अपना पैन कार्ड नंबर सही-सही भरना चाहिए। पैन नम्बर गलत होने पर फॉर्म 15g को निरस्त कर दिया जायेगा।

(3) Status

फॉर्म 15g के कॉलम नंबर 3 Status में व्यक्ति को अपना स्टेटस संबंधी डिटेल डालना चाहिए। व्यक्ति का जो भी ही स्टेटस हो वो डालना चाहिए जैसे ज्यादातर लोगो का स्टेटस इंडिविजुअल ही होता है तो व्यक्ति को अपना स्टेटस इंडिविजुअल ही फील करना चाहिए।

(4) Previous Year (P.Y.)

फॉर्म 15g के कॉलम नंबर 4 Previous Year (P.Y.) में व्यक्ति को अपना प्रीवियस ईयर यानि की वर्तमान फाइनेंसियल ईयर (1 अप्रैल से 31 मार्च ) भरना होता है। व्यक्ति के फॉर्म भरने की जो भी तारीख हो उसका प्रीवियस ईयर यानी की वर्तमान फाइनेंसियल ईयर भरना होता है।

इसका मतलब प्रजेंट ईयर जो इस समय चल रहा है जैसे यदि आप यह फॉर्म 10 अप्रैल 2020 को भर रहे हैं तो आपका प्रीवियस ईयर 2020-2021 होगा और यदि आप या फॉर्म 20 मार्च 2020 में भर रहे हैं तो यह आपका प्रीवियस ईयर 2019-2020 होता है। जो आपको कॉलम नंबर 4 में भरना है।

(5) Residential Status

फॉर्म 15g के कॉलम नंबर 5 में व्यक्ति को अपना रेजिडेंशियल स्टेटस डालना चाहिए। व्यक्ति जहां कहीं भी रहता है या जिस जगह पर रहता है उसे उस जगह का रेजिडेंशियल स्टेटस जो भी होता है। उसको कॉलम नंबर 5 में भरना होता है।

फॉर्म नंबर 15g के कॉलम नंबर 5 में यदि व्यक्ति परमानेंट भारत का ही रहने वाला हो तो व्यक्ति को रेजिडेंशियल स्टेटस में Resident ही भरना चाहिए।

(6) Flat/Door/Block No

फॉर्म 15g के कॉलम नंबर 6 में फॉर्म भरने वाले व्यक्ति को अपना स्थाई एड्रेस भरना पड़ता है यदि व्यक्ति किसी फ्लैट, कॉम्प्लेक्स, बिल्डिंग में रहता है तो उसे उस फ्लैट, बिल्डिंग या कॉन्प्लेक्स का फ्लैट नंबर, रूम नंबर या ब्लॉक नंबर लिखना होता है। जिससे कि बैंक का कोई कर्मचारी व्यक्ति को identify कर सके या बैंक द्वारा भेजा गया कोई वस्तु व्यक्ति के सही पते पर पहुँच सके।

(7) Name of Premises

कॉलम नंबर 7 नेम ऑफ प्रिमिसिस में व्यक्ति को अपने घर का नाम लिखना होता है। फॉर्म भरने वाले व्यक्ति के घर का जो भी नाम होता है। उसका नाम लिखना होता है जैसे व्यक्ति यदि किसी फ्लैट, कंपलेक्स या बिल्डिंग में रहता है तो उसे उस बिल्डिंग कंपलेक्स या फ्लैट का नाम लिखना होता है।

जैसे रुद्रा कॉन्प्लेक्स, लैंडमार्क टावर या वरुणा गार्डन और यदि व्यक्ति किसी फ्लैट, कंपलेक्स या बिल्डिंग में नहीं रहता है तो उसे उस कॉलम को खाली ही छोड़ देना चाहिए।

(8) Road/Street/lane

फॉर्म भरने वाले व्यक्ति को कॉलम नंबर 13 में अपने घर, मकान, बिल्डिंग, कंपलेक्स संबंधी रोड, स्ट्रीट, या लेन के बारे में लिखना होता है कि व्यक्ति का मकान किस रोड पर या किस लाइन में या किस सड़क पर है। उसका नाम लिखना होता है जैसे – सिंधोरा रोड, जौंनपुर रोड, आजमगढ़ रोड वाराणसी।

(9) Area/locality

फॉर्म नंबर 15g के कॉलम नंबर 9 में व्यक्ति को अपने एड्रेस में एरिया और लोकेलिटी को भरना होता है कि व्यक्ति किस एरिया या किस क्षेत्र का रहने वाला है। फॉर्म नंबर 15g में व्यक्ति को अपने एड्रेस प्रूफ संबंधित अपने घर मकान काम्प्लेक्स बिल्डिंग का एरिया या लोकेलिटी संबंधित एड्रेस लिखना होता है जैसे व्यक्ति का घर या मकान या बिल्डिंग कंपलेक्स किस जगह पर स्थित है उसका स्थाई पता कॉलम नंबर 9 में लिखना पड़ता है।

(10) Town City/District

कॉलम नंबर 10 में व्यक्ति को अपने सिटी या डिस्ट्रिक्ट संबंधित डिटेल्स या नाम लिखना होता है कि फॉर्म भरने वाला व्यक्ति भारत की किस जिले का रहने वाला है या किस शहर का रहने वाला है। उसका नाम लिखना होता है।

(11) State

कॉलम नंबर 11 में फॉर्म भरने वाले व्यक्ति को अपने स्टेट संबंधी डिटेल को या अपने स्टेट के नाम को लिखना होता है कि व्यक्ति किस स्टेट या किस प्रदेश से संबंधित है या वह किस प्रदेश में रहता है उस प्रदेश का नाम लिखना चाहिए।

(12) PIN

फॉर्म नंबर 15g के कॉलम नंबर 12 में व्यक्ति को अपना पिन कोड नंबर डालना चाहिए। व्यक्ति जिस भी जिले के जिस भी जगह से हो उसे उस जगह का पिन कोड नंबर लिखना चाहिए। जैसे व्यक्ति किसी गांव में या किसी मोहल्ले या कस्बे में रहता है तो उस जगह का पिन कोड नंबर कॉलम 12 में लिखना होता है।

(13) Email

फॉर्म नंबर 15g के कॉलम नंबर 13 में व्यक्ति को अपना ईमेल डालना चाहिए। ईमेल डालने से व्यक्ति के ईमेल पर बैंक द्वारा व्यक्ति के अकाउंट सम्बंधित जानकारी को भेजा जाता है। जिससे व्यक्ति को अपने अकाउंट या form-15g के संबंध में जानकारी मिलती है। जो फॉर्म भरने वाले व्यक्ति के ईमेल पर ही भेजा जाता है।

(14) Telephone no and mobile no

कॉलम नंबर 14 में फॉर्म भरने वाले व्यक्ति को अपना टेलीफोन नंबर या मोबाइल नंबर भरना होता है। जिससे व्यक्ति को अकाउंट या फॉर्म नंबर 15g के संबंध में सारी जानकारी दी जाती है। मोबाइल नंबर या टेलीफोन नंबर देने से व्यक्ति को उसके अकाउंट संबंधी सारा डिटेल उसके मोबाइल नंबर पर मैसेज के द्वारा या फिर

कॉल के द्वारा उसको जानकारी प्रदान की जाती है। इसलिए फॉर्म 15g या बैंक में मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी देना बहुत जरूरी है। जिससे बैंक का सारा डिटेल हमें घर बैठे ही मिल सके।

(15) (A) Whether assessed to tax under the income tax Act 1961

फॉर्म भरने वाला व्यक्ति यदि इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंतर्गत आता है तो उसे कॉलम नंबर 15 A में YES पर टिक करना है और यदि वह इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंतर्गत नहीं आता है तो उसे नो पर टिक करना है।

(15) (B) If yes, latest assessment year for which assessed

यदि फॉर्म भरने वाला व्यक्ति किसी वर्ष अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया है या भरा है तो उसे उस फाइनेंशियल ईयर को कॉलम नंबर 15 A में लिखना होगा। जिस भी फाइनेंस ईयर को उसने अपना इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल किया था। जैसे फाइनैंशल ईयर 2020 -2021

(16) Estimated income for which declaration

फॉर्म नंबर 15g के कॉलम नंबर 16 में व्यक्ति को अपने किसी भी डिपॉज़िट या सेविंग या पीपीएफ या इंश्योरेंस पर मिलने वाला इंटरेस्ट को लिखा जाता है। यह वही इंटरेस्ट होता है जिस पर हम टैक्स को माफ कराने के लिए ही form-15g भरते हैं तो दोस्तों यह कॉलम आपको भरना बहुत ही जरूरी है।

जिसके लिए हम यह फॉर्म भर रहे हैं वह यही कॉलम होता है। आपकी किसी भी प्रकार के डिपॉजिट पर मिलने वाला इंटरेस्ट को हम इस कॉलम में भरते हैं तथा उस पर लगने वाले टैक्स को हम form-15g के माध्यम से माफ करवाते हैं।

(17) Estimated total income of the P.Y.

कॉलम नंबर 17 में हम अपने वर्तमान साल का जितना भी अनुमानित इनकम होता है तथा उस इनकम पर मिलने वाला ब्याज को जोड़कर कॉलम नंबर 17 में भर देते हैं। कॉलम नंबर 17 में हम अपना टोटल इनकम प्लस उस पर मिलने वाले ब्याज को जोड़कर कॉलम नंबर 17 में भर देते हैं

जैसे – मान लीजिए हमारा टोटल ऐस्टीमेटेड इनकम 3 लाख है और इस पर हमारा ब्याज है 25000 तो दोस्तों टोटल इनकम 325000 होते हैं तो हमारा टोटल अनुमानित आय 325000 रुपए होता है। इस इनकम को हम कॉलम नंबर 17 में भरते हैं।

(18) Details of form no 15g other than this form filed during the previous year,if any

(a) Total no. of form no. 15g filed

कॉलम नंबर 18 के कॉलम नंबर (a) में यदि आपने इस प्रीवियस ईयर में कोई और form-15g भरा है तो उसका नंबर तथा उसका पूरा डिटेल लिखना होता है।

(b) Aggregate amount of income for which

कॉलम नंबर 18 के कॉलम नंबर (b) में यदि आपने इस प्रीवियस ईयर में कोई और form-15g भरा है तो उसका total amount तथा उसका ब्याज भी पूरा लिखना होता है। तथा उस फॉर्म 15g से सम्बंधित सारे डिटेल्स भरने होते है।

(19) details of income for which the declaration is filed

फॉर्म 15g के कॉलम नंबर 19 में व्यक्ति को अपने form-15g के संबंध में कुछ डिटेल भरने होते हैं। जो नीचे दिए हुए हैं।

(a) Serial No

कॉलम नंबर 19 के sub कॉलम (a) में व्यक्ति को सबसे पहले सीरियल नंबर लिखना होता है जैसे सीरियल नंबर 1

(b) Identification number of relevant investment account

कॉलम नंबर 19 के सब कॉलम नंबर (b) में व्यक्ति को अपना आईडेंटिफिकेशन नंबर डालना चाहिए जैसे व्यक्ति जैसा भी अकाउंट खोला हो पीपीएफ, फिक्स्ड डिपॉजिट या फिर इंश्योरेंस उसका अकाउंट नंबर कॉलम नंबर 19 (b) में लिखना होता है।

(c) nature of income

कॉलम नंबर 19 के सब कॉलम नंबर (c) में व्यक्ति को अपना नेचर ऑफ इनकम लिखना होता है कि व्यक्ति को इनकम किस माध्यम से हो रहा है। यहां पर व्यक्ति को PPF Account या fixed डिपॉजिट या इंश्योरेंस के ब्याज से इनकम हो रहा है तो व्यक्ति को वहां पर Nature of Income में इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट लिखना चाहिए।

(d) section under which tax is deductible

कॉलम नंबर -19 के सब कॉलम नंबर (डी) में व्यक्ति को उसका इनकम, इनकम टैक्स के जिस सक्शन में आता है उस सेक्शन को लिखना होता है जैसे 194H, 194A, 194D

(e) amount of income

कॉलम नंबर 19 के सब कॉलम नंबर (e) में व्यक्ति को मिलने वाले ब्याज को जोड़ने के बाद कॉलम नंबर (e) में लिखा जाता है।

Singature of the Declarent

फॉर्म नंबर 15g के सारे कॉलम को भरने के बाद नीचे सिग्नेचर ऑफ द डिक्लेरेंट दिया रहता है। जिस पर फॉर्म भरने वाले व्यक्ति या खाताधारक को अपना सिग्नेचर करना होता है।

Declaration/Verification

Declaration/Verification में व्यक्ति को सबसे पहले I/We के अंतर्गत अपना पूरा नाम लिखना होता है। फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर के अंतिम महीने का डेट लिखना होता है जैसे 31 मार्च 2021 फिर उसके बाद एसेसमेंट ईयर आने वाला फाइनैंशल ईयर लिखना होता है

जैसे 2021 -2022 होगा। फिर उसके बाद खाता धारक को नीचे के खाली जगह में अपने स्थान का नाम, जिस तारीख में फॉर्म को भरा है उस दिन का डेट, फिर खाता धारक को अपना साइन करना होता है।

Part 2

Part 2 के जितने भी कॉलम होते हैं वह सब बैंक कर्मचारी के द्वारा भरे जाते हैं। इसलिए आप को Part 2 के किसी भी कॉलम को भरने की जरूरत नहीं है। वह बैंक के अधिकारी द्वारा भरा जाता है तो आप उसे छोड़ दे अब आपका form-15g पूरी तरीके से भर चुका है और आप जरूरी दस्तावेजों को लगाकर बैंक ऑफिस में जमा कर दें।

निष्कर्ष

तो दोस्तों जैसा कि हमने आपसे कहा था हमने आपको फॉर्म 15g से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी दे दी है तथा यह भी बता दिया है कि  फॉर्म 15g कैसे भरेंHow To Fill Form 15G तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको हमारा यह टॉपिक form-15g अच्छा लगा होगा तो दोस्तों

यदि आपको हमारा यह टॉपिक अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले धन्यवाद

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